Thursday, March 8, 2012

केंद्रीय निर्गम मूल्य

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने के लिए एक-समान केंद्रीय निर्गम मूल्यों पर केंद्रीय पूल से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को गेहूं और चावल जारी किया जाता है। 1.6.1997 से लागू की गई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं और चावल के केंद्रीय निर्गम मूल्य गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए अलग-अलग निर्धारित किए जाते हैं। गेहूं और चावल के केंद्रीय निर्गम मूल्यों में राजसहायता दी जाती है और जुलाई, 2000 से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

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